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राजनांदगांव। दिनांक 23.07.2024 को पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी द्वारा पीड़िता को प्रेम जाल मे फंसा कर शादीशुदा होते हुए भी शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया और लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा जिससे पीड़िता 07 माह की गर्भवती हो गयी और शादी न कर धोखा देकर फरार हो गया और कि रिपोर्ट पर धारा सदर 376,376(2)(द) भादवि अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया व मामला गंभीर संवेदनसील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में तत्काल चिखली पुलिस टीम तैयार कर आरोपी की पतासाजी कर उसके गृह ग्राम मे दबिश दी गयी और घेराबंदी कर आरोपी तुलेश्वर श्याम पिता संतराम श्याम उम्र 24 वर्ष साकिन ग्राम हालाडुला (कुमरदा) थाना डोगरगांव जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को पकड़ कर पुछताछ किया गया अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया ।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी श्री नरेश कुमार बंजारे, सउनि इब्राहिम खान, म.प्र. आर. वंदना पटले, प्र0आर0 समारु सर्पा, आर0 सिन्धु सिन्हा, मनोज जैन, म.आर. ज्योति साहू का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।

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