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राजनांदगांव/साल्हेवारा। मामले का विवरण इस प्रकार है थाना साल्हेवारा क्षेत्र में सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अवैध रूप से गाय, बैल, बछड़ा को मारते पीटते हांकते हुये जंगल रास्ते से पैदल कत्लखाना ले जाते हैं। जिसके संबंध में आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 13.06.2022 को मुखबीर की सूचना पर ग्राम रेंगाखार जंगल में दबीश देकर दो संदेही व्यक्ति नत्थू खान एवं इब्राहिम खान को अवैध रूप से 45 नग बैल बछड़ा को बिना चारा, पानी पिलाये रस्सी से बांधकर मारते पीटते हांकते पैदल जंगल के रास्ते से कत्लखाना ले जाते मौके पकड़ा गया। दोनो व्यक्तियों से पशुओं के खरीदी बिक्री के संबंध में वैद्य कागजात मांगा गया। जो वैद्य कागजात नहीं होना बताने एवं पशुओं को कत्लखाना ले जाना स्वीकार करने से नत्थू खान के पेश करने पर 29 नग बैल व 16 नग बछड़ा कुल 45 नग कृषक पशु कुल कीमती 103000 / – रूपये को जप्त कर दोनो आरोपियों के विरूद्ध अपराध साक्ष्य पाये जाने से थाना साल्हेवारा में अप ० क्र 0 41 / 2022 धारा 4 , 6 , 10 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं धारा 11 पशु कुरता निवारण अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं। आरोपी नत्थू खान पिता कमाल खान उम्र 45 साल निवासी रेंगाखार थाना साल्हेवारा जिला राजनांदगांव एवं इब्राहिम खान पिता बशीर खान उम्र 28 साल निवासी लोरमी थाना लोरमी जिला मुगेली हाल ग्राम रेंगाखार थाना साल्हेवारा जिला राजनांदगांव छ.ग. को आज दिनांक 13.06.2022 को गिरफ्तार किया गया। जिसे न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे, सउनि चेतन नेताम, प्रआर 857 कुलेश्वर निषाद , आर 94 त्रिभुवन साहू, आर 196 रोमनाथ वर्मा की सक्रिय भूमिका रही।

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