कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रमेश कुमार शर्मा कबीरधाम (छ.ग.) ने आदेश क्रमांक एफ धारा 144/सं. लि./2021/6430 कवर्धा, दिनांक 1210.2021, कार्यालय आदेश संख्या 6306 दिनांक 05.10 नगर पालिका परिषद, कवर्धा अंतर्गत कानून व्यवस्था स्थापित करने हेतु वर्ष 2021 तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है।
उक्त आदेश एवं अधिकारिक आदेश संख्या 6398 दिनांक 10.10.2021 द्वारा अपराह्न 07:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक विधि के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति और आदेश और आपातकालीन सेवाओं को उनके घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है।
अष्टमी के मध्यरात्रि को निकलेगी खप्पर
कवर्धा शहर में क्वार नवरात्रि की अष्टमी की मध्यरात्रि को मां परमेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी और चंडी मंदिर से खप्पर निकालने की परंपरा है, जिसमें कवर्धा शहर के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते है। कवर्धा शहर के अंदर लोगों की भारी भीड़ जमा होने से कवर्धा शहर में कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है ऐसा आदेश में बताया गया है।
जिला कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद कवर्धा के लिए निम्न आदेश पारित किया है:-
1● आदेश दिनांक 6398 दिनांक 10.10.2021 द्वारा सायं 07:00 से प्रातः 06:00 बजे तक लगाया गया प्रतिबंध पूर्णतः लागू रहेगा।
2● मंदिर/खप्पर समिति के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश, कानून और आपात स्थिति में लगे पुलिस बल और आपातकालीन स्थिति में व्यक्तियों को जिला प्रशासन से अनुमति, कवर्धा के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश, सड़कों पर आवाजाही / उपस्थिति और घरों से बाहर निकलना सख्त मना है।
3● खापर और खप्पर समिति में अधिकतम 10 व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। उक्त व्यक्तियों की सूची थाना प्रभारी कवर्धा को खापर समिति द्वारा उपलब्ध करानी होगी।
4● खप्पर की रिहाई के दौरान व्यक्तियों का बाहर निकलना सख्त वर्जित होगा।
उपरोक्त आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति/संस्था/संगठनकर्ता आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 1860, महामारी अधिनियम 1897 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जाएगा, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Bureau Chief kawardha