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राजनांदगांव। आज दिनांक 17.08.2024 को प्रार्थी मोहल्ले वासियो के साथ चौकी चिखली उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मोहल्ले का आदतन बदमाश सुरज उर्फ राजा साहू, सोनु उर्फ प्रदीप साहू शराब पीकर दुकान मे आकर शराब पीने और धमका कर अवैध रूपये पैसो की मांग करते है व आये दिन समस्त दुकानदारो, व्यपारी से डरा धमका कर मुफ्त मे राशन और सामान मांगते है कि रिपोर्ट पर चौकी चिखली मे धारा 296,351(2),119(1),3(5) भा.न्या.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दुरभाष से वरिष्ठ अधिकारियो को सुचना दिया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चौकी चिखली स्टाफ द्वारा टीम गठीत कर अरोपी की पतासाजी कर सटीक सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी 01. सुरज उर्फ राजा साहू पिता टिबलू साहू उम्र 36 साल, 02. सोनु उर्फ प्रदीप साहू पिता टिबलू साहू उम्र 34 साल दोनो साकिनान वार्ड नं. 05 पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोनु उर्फ प्रदीप साहू के विरूद्ध श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय राजनांदगांव द्वारा एक वर्ष का काला अवधि के लिए जिला बदर आदेश पारित किया गया था जो क्षेत्र मे लुका छिपा आता जाता था आरोपी द्वारा आदेश का उल्लंघन करना पाया गया जिससे आरोपी के विरूद्ध जिलाबदर उल्लघंन संबंधी धाराओ के तहत् वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। असमाजिक तत्वो, गुण्डा बदमाशो के विरूद्ध सतत् अभियान कार्यवाही जारी रहेगी ।
उपरोक्त कार्यवाही में उनि नरेश कुमार बंजारे, सउनि शत्रुहन टण्डन, प्र0आर0 सुनील वर्मा, म0प्र0आर0 वंदना पटले, आर0 सुनील बैरागी, मिर्जा असलम बेग, देवेन्द्र ब्रम्हणकर, म.आर. ज्योति साहू एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।

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