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राजनांदगांव। दिनांक 09-06-2024 को प्रार्थी हितेश कुमार साहू पिता स्व0 शुभलाल साहू उम्र 24 साल ग्राम जेवरतला, देवरी जिला बालोद अपने ई- रिक्शा क्रमाक CG 08 US 4099 से मोहारा बायपास से होते हुए जेवरतला जा रहा था। वह खंडेलवाल पेट्रोल पंप के पास पहुंचा था। उसी समय एक्टिवा स्कुटी क्रमांक CG 08 AR 4964 में सवार एक महिला व एक पुरूष मिले, उक्त एक्टिवा स्कुटी को पुरूष चला रहा था, जो अपनी एक्टिवा स्कुटी क्रमांक CG 08 AR 4964 कों प्रार्थी के ई रिक्शा के सामने खडे कर प्रार्थी से जबरदस्ती हाथ-मुक्का से मारपीट कर मॉ-बहन की गंदी-गंदी गाली देते हुए प्रार्थी के पेंट के जेब में रखे ओप्पो टच स्क्रीन मोबाईल जिसमें जिओ कंपनी का सिम लगा था एवं नगदी 2000 रूपये जिसमें 500-500 के 04 नग नोट थे, को लुट कर स्कुटी सहित दोनों व्यक्ति भाग गये।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 261/2024 धारा 294,323,392, 34 भादवि0 कायम किया गया । अपराध कायमी के 02 घंटे के भीतर ही घटना में शामिल महिला एवं पुरूष को गिर0 किया जाकर ओप्पो टच स्क्रीन मोबाईल जिसमें जिओ कंपनी का सिम लगा हुआ, तथा मोबाईल के पीछे कव्हर के अंदर रखा हुआ रकम 2000 रूपये बरामद किया गया एवं लूट की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त स्कुटी क्रमांक CG 08 AR 4964 को जप्ती किया गया । उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन, आरक्षक अतहर अली, आरक्षक कमल किशोर यादव एवं आरक्षक प्रवीण मेश्राम की भूमिका सराहनीय रही।

आरोपी राजेन्द्र राजपुत पिता स्व0 भगत सिंह उम्र 28 साल निवासी दुर्गा चौक, थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव 

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