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*कबीरधाम पुलिस कप्तान के द्वारा जेल से फरार आरोपी लामू तिलकवार साकिन बैरख की जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति को 5000/ – रूपये नगद ईनाम देने की घोषणा किया गया।*

कवर्धा। कबीरधाम जिले के थाना बोड़ला के अपराध कमांक-113/2014 धारा-304 बी , 306, 302,34 भादवि 3.4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1961 व 4 पाक्सो एक्ट जोडने धारा 316 भादवि के तहत विवेचना के दौरान दिनांक- 07.08.2014 को थाना बोडला पुलिस द्वारा उक्त आरोपी लामू तिलकवार को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय कवर्धा में पेश कर जिला जेल कवर्धा दाखिल किया गया था । जो दिनांक-29.06.2015 को जिला जेल कवर्धा से फरार हो गया था। जिसकी पता तलास हेतू लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा पुलिस रेग्यूलेशन के पैराक्रमांक -80 -ए में निहित प्रावधानों के तहत् फरार आरोपी के बारे में सुचना प्रदान करने वाले/ आरोपी को गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति को 5000 / – रूपये ( पांच हजार रूपये ) के नगद ईनाम से पुरस्कृत किया जाने की ईनाम उद्घोषित किया गया है। ताकि आरोपी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही किया जा सके।

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