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खाद्य विभाग की जांच में गड़बड़ी उजागर, सैगोना की सिन्हा राईस मिल ब्लैक लिस्टेड दो साल के लिए नहीं कर पाएगा कस्टम मिलिंग
धान के लिए जमा की 1 करोड़ 55 लाख रुपए को किया जब्त

खाद्य विभाग की टीम ने 05 राईस मिलों में की थी जांच

बेमेतरा 06 अगस्त 2021-जिले में 587672 मी.टन धान का उपार्जन किया गया है जिसका कस्टम मिलिंग के द्वारा राईस मिलरों से चावल जमा कराया जाकर राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल वितरण कराये जाने के साथ भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल के कमी वाले राज्यों में चावल प्रदाय किया जाता है। खाद्य अधिकारी राजेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले के 5 राईस मिलों की जांच की गई थी, जिसमें चावल जमा की गति धीमी पाई गई। जिनका प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है। जिसमें से सिन्हा राईस मिलिंग, सैगोना के द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराया जाकर जिला विपणन अधिकारी बेमेतरा से कस्टम मिलिंग कार्य के लिए अनुबंध 4800 मी.टन का किया गया जिसमें से 1610 मी.टन धान का उठाव किया गया था। जिसमें 1078.8 मी.टन चावल जमा किया जाना था जिसमें उनके द्वारा 606.4 मी.टन चावल जमा किया गया है, शेष 472.4 मी.टन चावल जमा नहीं किया गया। जिसकी जांच 07 जुलाई 2021 को खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई थी जिसमें मिल परिसर में कोई चावल/धान भौतिक रूप से नहीं पाया गया था। अर्थात उनके द्वारा अन्य प्रयोजन के लिए धान का उपयोग किया गया। जिसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मिल के संचालक द्वारा न ही जवाब दिया गया और न ही प्रत्यक्ष सुनवाई का लाभ लिया गया। जो छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 6 (1)(2)(3) व 12 का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। इस कारण छ.ग. कस्टम मिलिंग चांवल उपार्जन आदेश-2016 की कंडिका-09 में दिये गये प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा उठाये गये धान के लिए जमा की गई बैंक गारंटी राशि 1,55,99,900 (एक करोड़ पचपन लाख निन्यानबे हजार नौ सौ रूपये) एवं एफ.डी.आर. राशि 80,00,000 (अस्सी लाख रू) को जप्त करते हुए जितेन्द्र कुमार सिन्हा संचालक, फर्म सिन्हा राईस मिलिंग सैगोना को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) करते हुए कस्टम मिलिंग के कार्य से आगामी दो वर्षों के लिए पृथक किया गया है।

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