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*आरोपियों ने कहा दोबारा नहीं होगी गलती।*

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपराध पर अंकुश लगाकर आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में थाना सिटी कोतवाली में प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 27.07.2021 को लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराया गया की आज दोपहर करीब 02:00 बजे घर पर मैं अपने बच्चों के साथ थी तभी दो लोगों मेरे घर के अंदर अचानक से आए जिनका नाम श्यामू कहार व समीर अली है। जिनके द्वारा जबरन घर के अंदर घुसकर मेरी बेइज्जती करने की नियत से सीना एवं हाथ बांह को पकड़ लिया था, एवं उसके साथी समीर अली के द्वारा गंदी गंदी गाली देने लगा की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 582/2021 धारा 452 , 354 , 294 , 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान दिनांक 28.07.2021 को आरोपी श्यामू कहार पिता रामसिंह कहार उम्र 27 साल साकिन गोदना रिसार्ट के सामने कवर्धा , 02. समीर अली उर्फ सोनू पिता सबदर अली उम्र 23 साल साकिन वार्ड नंबर 22 नवाब मोहल्ला कवर्धा , थाना कवर्धा को गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पी.आर. कुजूर, उप. पुलिस अधीक्षक अजाक बी.आर. मंडावी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली टीम से सहायक उपनिरीक्षक कौशल साहू , महिला प्रधान आर . 53 देमन टेकाम , आरक्षक 848 प्रदीप निर्मलकर , 672 सुधीर शर्मा , 891 भूषण साहू , 176 लक्ष्मीकांत तिवारी , सैनिक 80 अनिल पाण्डेय का सराहनीय योगदान रहा।

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