राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है-दिनांक 25.01.2022 प्रार्थी द्वारा अपनी नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के संबंध में पुलिस चौकी चिखली में रिपोर्ट दर्ज करवाया गया। जिस पर धारा 363 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी के लिए एक टीम चौकी प्रभारी चिखली शक्ति सिंह के नेतृत्व में गठित किया गया। आरोपी की तलाश सायबर सेल के सहयोग से की जा रही थी। प्रकरण की अपृहता का इंदर रंगारी निवासी मठपारा, रामनगर राजनांदगांव के साथ दुर्ग में होने की सूचना पर तत्काल टीम को दुर्ग रवाना किया गया। अपृहता को शंकरनगर दुर्ग में एक किराये के मकान से आरोपी इदर रंगारी के कब्जे से बरामद किया गया। प्रकरण के आरोपी इंदर रंगारी पिता धनराज रंगारी उम्र 21 साल निवासी मठपारा, रामनगर वार्ड न ० 31 थाना कोतवाली राजनांदगांव द्वारा धारा 363, 366, 376 (2) (ड), 6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 2.22.2022 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमांड में लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी शक्ति सिंह, सउनि नदकुमार फरदिया, आरक्षक राजकुमार बंजारा, विरेन्द्र मण्डावी, भारती पाण्डे की सक्रिय भूमिका रही।
